जयपुर नगर निगम के पीआरओ बृजेश पारीक के साले हैं मनोज पारीक जो भास्कर टीवी के हिस्से हैं। बीते मंगलवार को आस्था चैनल में काम करने वाली महिला ने मनोज पारीक के खिलाफ तीन साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण व नकदी-जेवर चोरी का मुकदमा लिखाया है।
यह मुकदमा कोर्ट के माध्यम से जयपुर के श्याम नगर थाने में 201/10 के तहत दर्ज कराया। अपनी लिखित शिकायत में उसने बताया कि मनोज ने उसे शादी का झांसा दिया और गुर्जर की थड़ी स्थित कटेवा नगर में एक मकान किराए पर दिला दिया। मनोज महीने के दो से पांच हजार रुपए उसे दे दिया करता था।
एक दिन बृजेश और मनोज दोनों उसके कमरे पर आए और जेवर व दो लाख रुपए बैंक के लॉकर में रखने की बात कहकर ले गए। जब उनसे रुपए मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। एक दिन मनोज शराब के नशे में आया और चिल्लाने लगा, बाद में बृजेश भी आया और उसके जिस्म पर कई जगह लज्जा भंग करने के उद्देश्य से स्पर्श किया। कुछ समय पहले उसने मनोज व बृजेश दोनों कमरे पर आए और अलमारी में रखे साढ़े छप्पन हजार रुपए चोरी कर लिए।
थाना प्रभारी हरसहाय मीणा ने बताया, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भादसं की धारा 354, 379, 376, 406, 420 व 34 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बृजेश पारीक के खिलाफ लज्जा भंग और चोरी, जबकि उसके साले के खिलाफ देह शोषण चोरी धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज हुआ है। बुधवार को पीड़िता के बयान हो गए हैं।
इस पूरे मामले की खबर जयपुर के कई प्रमुख समाचरपत्रों से नदारद है जबकि पंजाब केसरी, डीएनए, ईवनिंग पोस्ट समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित तो हुआ लेकिन किसी ने भी खबर में यह नहीं लिखा कि बृजेश पारीक नगर निगम के पीआरओ हैं। दैनिक प्रकाश कुंज नामक अखबार ने इस बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किया है।
दैनिक प्रकाश कुंज में प्रकाशित खबर को पढ़ने के लिए क्लिक करें- निगम पीआरओ ने की पत्रकार की लज्जा भंग
यह मुकदमा कोर्ट के माध्यम से जयपुर के श्याम नगर थाने में 201/10 के तहत दर्ज कराया। अपनी लिखित शिकायत में उसने बताया कि मनोज ने उसे शादी का झांसा दिया और गुर्जर की थड़ी स्थित कटेवा नगर में एक मकान किराए पर दिला दिया। मनोज महीने के दो से पांच हजार रुपए उसे दे दिया करता था।
एक दिन बृजेश और मनोज दोनों उसके कमरे पर आए और जेवर व दो लाख रुपए बैंक के लॉकर में रखने की बात कहकर ले गए। जब उनसे रुपए मांगे तो उन्होंने देने से मना कर दिया। एक दिन मनोज शराब के नशे में आया और चिल्लाने लगा, बाद में बृजेश भी आया और उसके जिस्म पर कई जगह लज्जा भंग करने के उद्देश्य से स्पर्श किया। कुछ समय पहले उसने मनोज व बृजेश दोनों कमरे पर आए और अलमारी में रखे साढ़े छप्पन हजार रुपए चोरी कर लिए।
थाना प्रभारी हरसहाय मीणा ने बताया, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भादसं की धारा 354, 379, 376, 406, 420 व 34 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बृजेश पारीक के खिलाफ लज्जा भंग और चोरी, जबकि उसके साले के खिलाफ देह शोषण चोरी धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज हुआ है। बुधवार को पीड़िता के बयान हो गए हैं।
इस पूरे मामले की खबर जयपुर के कई प्रमुख समाचरपत्रों से नदारद है जबकि पंजाब केसरी, डीएनए, ईवनिंग पोस्ट समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित तो हुआ लेकिन किसी ने भी खबर में यह नहीं लिखा कि बृजेश पारीक नगर निगम के पीआरओ हैं। दैनिक प्रकाश कुंज नामक अखबार ने इस बारे में विस्तार से समाचार प्रकाशित किया है।
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साभार- भड़ास ४ मीडिया .कॉम
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