केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री खासकर इलेक्ट्रोनिक मीडिया में पुराने दिशा निर्देशों का फायदा उठाकर कई लोग उचित उद्देश्य के बजाय दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में आ गए हैं। इसलिए नए नीति निर्देशों को लागू करने की जरूरत समझी गई है। सरकार ने गैर न्यूज चैनलों की अपलिंकिंग और विदेशी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए पूंजी की सीमा डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी है।
वहीं न्यूज चैनलों के लिए यह सीमा तीन करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। टीवी चैनल के उच्च प्रबंधन जैसे अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी या मुख्य संचालन अधिकारी (सीओओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को समाचार और गैर समाचार चैनलों की मीडिया कंपनी में कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। सभी टीवी चैनलों को अब अनुमति मिलने के एक साल के भीतर अपने चैनलों को संचालित करना पड़ेगा। वहीं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी की राशि भी बढ़ा दी गई है। वहीं विदेशी चैनलों के लिए भी सख्त मानक बनाए गए हैं। साभार : अमर उजाला
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