मुंबई, एजेंसी
बहुचर्चित कार्यक्रम 'बिग बॉस-4' के निर्माताओं को अस्थायी राहत देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें शो का प्रसारण समय बदलने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट मंत्रालय को नोटिस भी जारी करेगा। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। अदालत के आदेश के तहत शो का प्रसारण तात्कालिक तौर पर पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होता रहेगा।
अदालत ने कहा कि मंत्रालय को शो का प्रसारण समय बदलने के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि बुधवार को सरकार ने कलर्स चैनल को शो का प्रसारण समय बदलने का निर्देश दिया था।
बहुचर्चित कार्यक्रम 'बिग बॉस-4' के निर्माताओं को अस्थायी राहत देते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें शो का प्रसारण समय बदलने का निर्देश दिया गया था।
हाईकोर्ट मंत्रालय को नोटिस भी जारी करेगा। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। अदालत के आदेश के तहत शो का प्रसारण तात्कालिक तौर पर पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होता रहेगा।
अदालत ने कहा कि मंत्रालय को शो का प्रसारण समय बदलने के पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि बुधवार को सरकार ने कलर्स चैनल को शो का प्रसारण समय बदलने का निर्देश दिया था।
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